Driving License Online Apply 2026: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
यदि आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाना चाहते हैं, तो अब आपको RTO कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन सेवा (Parivahan Sewa) पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही आधार ई-केवाईसी (e-KYC) द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
नीचे लर्नर लाइसेंस (Learner License) से लेकर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving License) बनवाने तक की आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है।
Driving License Application Highlights: एक नज़र में
| विवरण (Parameter) | जानकारी (Details) |
| सेवा का नाम | नया ड्राइविंग लाइसेंस (Learner & Permanent DL) |
| आधिकारिक वेबसाइट | parivahan.gov.in |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (आधार कार्ड आधारित ई-केवाईसी) |
| लर्नर लाइसेंस अवधि | 6 महीने (1 महीने बाद परमानेंट के लिए पात्र) |
| आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर |
| अनुमानित शुल्क | लगभग ₹150 – ₹200 (राज्य अनुसार भिन्न) |
स्टेप 1: लर्नर लाइसेंस (Learner License) के लिए ऑनलाइन आवेदन
परमानेंट लाइसेंस बनवाने से पहले लर्नर लाइसेंस (LL) हासिल करना अनिवार्य होता है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल Parivahan Sewa पर जाएं।
- राज्य का चयन करें: होमपेज पर ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में ‘Driving License Related Services’ चुनें और अपना राज्य सेलेक्ट करें।
- Apply for Learner License: ‘Sarathi Services’ मेन्यू में जाकर “Apply for Learner Licence” के विकल्प पर क्लिक करें।
- ई-केवाईसी और विवरण भरें: अपने आधार कार्ड नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए प्रमाणीकरण (Authentication) पूरा करें। इसके बाद पूछी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी और वाहन का प्रकार (2-Wheeler / 4-Wheeler) चुनें।
- दस्तावेज़ और फोटो अपलोड करें: पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करें।
- शुल्क का भुगतान: नेट बैंकिंग, UPI या डेबिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
स्टेप 2: घर बैठे ऑनलाइन LL टेस्ट और लाइसेंस डाउनलोड
- सड़क सुरक्षा ट्यूटोरियल: फीस जमा करने के बाद आपको एक अनिवार्य सड़क सुरक्षा वीडियो (Road Safety Tutorial) देखना होगा।
- ऑनलाइन एलएल टेस्ट (LL Test): वीडियो पूरा देखने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर टेस्ट का पासवर्ड प्राप्त होगा। पोर्टल पर “Online LL Test” विकल्प पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा दें।
- लाइसेंस डाउनलोड: परीक्षा पास करते ही आपका लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप पोर्टल से सीधे पीडीएफ (PDF) में डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 3: परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent DL) के लिए आवेदन
- पात्रता: लर्नर लाइसेंस जारी होने के 1 महीने बाद और 6 महीने समाप्त होने से पहले परमानेंट डीएल के लिए अप्लाई करें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें: पोर्टल पर ‘Apply for Driving License‘ लिंक पर क्लिक करें और अपना लर्नर लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
- RTO स्लॉट बुक करें: अपनी सुविधानुसार RTO जाने की तिथि और समय का स्लॉट बुक करें।
- ड्राइविंग टेस्ट दें: निर्धारित तिथि पर आरटीओ (RTO) केंद्र जाकर वाहन चलाकर ड्राइविंग टेस्ट दें।
- डीएल डिलीवरी: ड्राइविंग टेस्ट पास करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के जरिए आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा।
“यदि आप सरकार की अन्य सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) के बारे में जानना चाहते हैं, तो परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।” ✅
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. लर्नर लाइसेंस मिलने के कितने दिन बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं?
उत्तर: लर्नर लाइसेंस जारी होने के 30 दिन (1 महीने) बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q2. क्या लर्नर लाइसेंस के लिए RTO जाना जरूरी है?
उत्तर: नहीं, यदि आपके पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है तो आप घर बैठे ही ई-केवाईसी के जरिए ऑनलाइन टेस्ट देकर लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
Q3. लर्नर लाइसेंस की वैधता (Validity) कितनी होती है?
उत्तर: लर्नर लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 महीने (180 दिन) तक वैध रहता है।
निष्कर्ष
डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान, पारदर्शी और त्वरित हो गई है। आधार ई-केवाईसी की मदद से आप घर बैठे लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और सही समय पर RTO टेस्ट देकर अपना परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं।